जिला जांजगीर-चांपा में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई

जांजगीर-चंपा (जीआर)। सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी के द्वारा दी गई निर्देश के द्वारा कलेक्टर जांजगीर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार व उपायुक्त आबकारी अनिमेष नेताम के विशेष मार्गदर्शन जांजगीर-चाम्पा के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्यवाही से शराब माफ़ियाओ मे दहशत

1■ दिनाँक 19/09/2022 को ग्राम अमोदा वृत्त जैजैपुर के आरोपी पप्पू भारद्वाज से कुल 6.5 litre हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का प्रकरण कायम किया गया।
2■ ग्राम हसौद वृत्त जैजैपुर के आरोपी देवचरण रात्रे से कुल 06 litre हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का प्रकरण कायम किया गया।
3■ ग्राम करही वृत्त जैजैपुर से आरोपिया नागेश्वरी से कुल 1.5 litre हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) का प्रकरण कायम किया गया।
4■ ग्राम बरेकेल खुर्द वृत्त जैजैपुर से आरोपी धनालाल भारद्वाज से कुल 02 litre हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) का प्रकरण कायम किया गया।
5■ ग्राम खरवानी वृत्त जैजैपुर से आरोपिया प्रमिला टंडन से कुल 300 kg महुआ लाहन जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(च) का प्रकरण कायम किया गया।
6■ ग्राम तुषार वृत्त जैजैपुर से आरोपी वीरेंद्र निराला से कुल 200 kg महुआ लाहन जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(च) का प्रकरण कायम किया गया।
साथ ही जप्तशुदा कुल 500 kg महुआ लाहन का मौके पर ही उपयुक्त तरीके से नष्टीकरण किया गया।
इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रो मे सघन गश्त करते हुए आबकारी अधिनियम की अन्य धारा के तहत भी प्रकरण कायम किये गए।
उक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक दिलीप प्रजापति, मनोज राठौर, छबि लाल पटेल, गौरव दुबे, घनश्याम प्रधान, सुरेश कौशिल, रानू मरकाम के नेतृत्व मे गठित संयुक्त दल जिसमे समस्त वृत्त मुख्य आरक्षको व आरक्षको का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

1.जप्त मदिरा- 16.00 बल्क लीटर महुआ शराब व 500kg महुआ लाहन

  1. कुल कायम प्रकरण=06
  2. 34(2)=02

MRINMOY MALLICK

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