बच्चों से मारपीट के मामले में राज्य सरकार ने की सख्त कार्रवाई जांच में मिली शिकायतों के विरूद्ध कार्रवाई में लापरवाही पर तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी चंद्रशेखर मिश्रा को किया निलंबित कलेक्टर कांकेर डॉ. प्रियंका शुक्ला के निर्देश पर आरोपी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

बच्चों से मारपीट के मामले में राज्य सरकार ने की सख्त कार्रवाई जांच में मिली शिकायतों के विरूद्ध कार्रवाई में लापरवाही पर तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी चंद्रशेखर मिश्रा को किया निलंबित कलेक्टर कांकेर डॉ. प्रियंका शुक्ला के निर्देश पर आरोपी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

कांकेर। राज्य सरकार ने कांकेर में बच्ची से मारपीट के मामले में सख्त कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी चंद्रशेखर मिश्रा को विशेषीकृत दत्तक एजेंसी कांकेर के विरुद्ध शिकायतों की जांच में लापरवाही पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही कांकेर कलेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला के निर्देश पर बच्चों से मारपीट की आरोपी समन्वयक (विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी) सीमा द्वेदी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 323, 75 किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 3(2) वी (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मारपीट की आरोपी समन्यवक सीमा द्वेदी को हिरासत में ले लिया है । इसके अतिरिक्त कांकेर कलेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला ने प्रतिज्ञा विकास संस्थान, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण कांकेर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि उक्त अभिकरण के विरुद्ध शिकायत मिलने पर संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम द्वारा 4 जून 2023 को अभिकरण का औचक निरीक्षण किया गया, जांच में शिकायत की सत्यता की पुष्टि हुई। उक्त शिकायतों की पुष्टि के बाद कलेक्टर ने कांकेर में विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण का संचालन करने वाली संस्था प्रतिज्ञा विकास संस्थान दुर्ग का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को अनुशंसा की है। कलेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला ने बताया कि समस्त बच्चों की सुरक्षा एवं देखरेख हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

दत्तक ग्रहण केन्द्र की घटना का जस्टिस गौतम भादुड़ी ने लिया संज्ञान
प्रदेश भर के सभी बाल गृह तथा बच्चों के आश्रमों का निरीक्षण करेंगे सचिव
विगत दिनों समाचार पत्र तथा सोशल मीडिया में कांकेर जिले के शिवनगर स्थित दत्तक ग्रहण केन्द्र में प्रोग्राम मैनेजर द्वारा बच्ची के साथ बर्बरतापूर्वक पिटाई किये जाने के संबंध में खबर प्रकाशित होने तथा उसका विडियों प्रमुख से वायरल हो रहा था, जो कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी में आने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुडी ने सदस्य सचिव के माध्यम से जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर को निर्देश जारी किये हैं कि घटना के संबंध में तत्काल कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत कराई जावे साथ ही यदि कोई एफआईआर होती है तो बच्चें को पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि भी उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही की जावे।
उन्होंने इस घटना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी जिलों के जिला न्यायाधीशों/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देशित किये कि नालसा, बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाओं और उनके संरक्षण के लिये विधिक सेवाएं योजना 2015 के तहत उनके जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त बाल गृह,, दत्तक ग्रहण गृह आदि बच्चों के आश्रमों का निरीक्षण सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जावे तथा वे प्रत्येक बच्चे से पृथक होकर उनसे बातचीत करें और उनका हाल एवं कठिनाईयों की जानकारी प्राप्त करें और यदि किसी बच्चें के साथ किसी प्रकार की कोई प्रताडऩा या कोई घटना की जानकारी आती है तो उस पर नियमानुसार तत्काल कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल ने बताया कि माननीय कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का शीघ्रता से पालन किये जाने हेतु समस्त जिलों के जिला न्यायाधीशों को इस संबंध में तत्काल सूचित किया गया है।

MRINMOY MALLICK

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