50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान असंवैधानिक-हाईकोर्ट

बिलासपुर (जीआर)। हाईकोर्ट ने 50 % से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। मामला 2012 का है राज्य सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों समेत मेडिकल , इंजीनियरिंग व अन्य कॉलेजों में एडमिशन पर 58 % आरक्षण के फैसले से जुड़ा हुआ है।
2012 में तत्कालीन सरकार ने 58 % आरक्षण देने का फैसला किया था। जिस पर डॉ पंकज साहू व अन्य ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि 50 % से ज्यादा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ और असंवैधानिक है।
इन सभी मामलों की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बैंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
इस पर आज फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान असंवैधानिक है। इसे रद्द करते हुए डिविजन बैंच ने याचिकाओं को स्वीकृत कर लिया है।

MRINMOY MALLICK

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