हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगवाने 90 दिन का समय, अपर आयुक्त परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 के पूर्व सभी वाहनों में लगवाने जारी किया आदेश

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगवाने 90 दिन का समय, अपर आयुक्त परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 के पूर्व सभी वाहनों में लगवाने जारी किया आदेश

बिलासपुर। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं 1989 के प्रावधानों के तहत अपर आयुक्त परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने आदेश जारी किया है। यह नंबर प्लेट लगवाने के लिए शासन ने लोगों को 90 दिन का समय दिया है।
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने अनिवार्य रूप से लगाना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने 3 महीने का समय दिया है। इसके लिए दो पहिया व चार पहिया वाहनों के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। यह शुल्क वाहन मालिकों को देना होगा। अधिकारियों का दावा है कि यह नंबर प्लेट बहुत सुरक्षित है। सडक़ हादसों को देखते हुए वाहनों की रफ्तार और ट्रैफिक नियमों को मजबूत करने के लिए यह कयादत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 से ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को अनिवार्य किया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उन वाहन मालिकों को लगाना है, जो 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहन को चला रहे है, उन पर लागू है।

नहीं कर सकेंगे नियमों का उल्लंघन

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने से ट्रैफिक पुलिस के लिए यह सहूलियत होगी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक पकड़े जाएंगे। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर चालान करना आसान होगा, क्योंकि इस नंबर प्लेट में एकीकृत फॉन्ट और स्टाइल्स होगी।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक एल्युमिनियम निर्मित नंबर प्लेट है, जो वाहन के सामने और पीछे दोनों तरफ लगाई जाती है। इस प्लेट के कोने में नीले रंग का क्रोमियम आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम है। इसके निचले भाग में एक यूनिक लेजर ब्रांडेड कोड है जो 10 अंक का स्थानीय पहचान संख्या दिया जाता है। इसके अलावा पंजीयन संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हार्ट स्टैंप फिल्म लगाई जाती है। उसके साथ ही नीले रंग में आईएनडी लिखा होता है।

ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

शासन द्वारा अधिकृत पंजीयन पोर्टल भी जारी किया गया है। उस साइड में जाकर अपनी सभी वाहन के दस्तावेज को ऑनलाइन आवेदन के मांग के अनुसार भरेंगे। निजी और कमर्शियल वाहनों के ऑप्शन भी दिए गए है। इसके बाद मोबाइल नंबर में एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। भुगतान करने के बाद उसमें लॉगिन करने से तुरंत रसीद भी मिल जाएगी और वाहन का हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तैयार होगा। फिर मोबाइल नंबर में मैसेज आ जाएगा। इसके बाद अधिकृत डीलर के पास जाकर उसको लगा सकते है।

कैसे लगवाए नंबर प्लेट को

1 अप्रैल 2019 के बाद जो भी वाहन खरीदे गए है, उसमें कंपनी ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा कर दिया है। इसके पूर्व के सभी वाहनों में नहीं लगा है, उनके लिए एक फीस निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ को दो जोन में बांटा गया है, इसके लिए दो ही अधिकृत वेंडर है। जिसके पास हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगेगा। ग्राहक की सुविधा के अनुसार घर पहुंच सेवा भी दिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए उन्हें 100 रुपए अतिरिक्त देना होगा।

क्या है इसके फायदे जाने चालक

जिला परिवहन के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को वाहन के डिजिटल पंजीयन से जारी किया जाएगा। यह वाहन से जुड़ा होगा, जिसमें प्लेट को एक वाहन से दूसरे वाहन में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इससे वाहनों को चोरी भी नहीं होगी और नंबर प्लेट को भी बादला नहीं जा सकेगा। जिसे ही नंबर प्लेट को खोलेंगे उसका हिज टूट जाएगा। इसके अलावा इसकी डिजाइन ऐसी की गई है, की ताकि नंबर प्लेट और वाहनों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा। इससे वाहनों की चोरी रुकेगी और चोर भी आसानी से पकड़ में आ जाएगा।

कितना देना होगा चार्ज

शासन ने सभी टू व्हीलर वाहन में बेस कीमत 310 रखी है, जो जीएसटी के साथ 366 रुपए देने होंगे। थ्री व्हीलर वाहनों में बेस कीमत 362 है, जो जीएसटी के साथ 427 रुपए देने होंगे। चार पहिया वाहनों में बेस कीमत 556 है जिसमें जीएसटी के साथ 656 रूपये देने होगे। इसके अलावा सभी हैवी कमर्शियल वाहनों में बेस कीमत 598 है, जो जीएसटी के साथ 706 रुपए सभी वाहन मालिकों को देने होंगे।

घटनाओं पर लगेगा लगाम

जिला परिवहन विभाग के संजू वस्त्रकार ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों में लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के पंजीयन हुए सभी वाहनों में लगेगा। इसके लिए शासन ने सभी वाहन मालिकों को 90 दिन का समय भी दिया है। इससे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और वाहनों की चोरी जैसी घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा।

MRINMOY MALLICK

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