उच्च शिक्षा सचिव व कृषि विवि को हाईकोर्ट का नोटिस
चार हफ्तों में मांगा जवाब

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने शासकीय कर्मी की सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने के बजाय उसकी सौतेली मां को नियुक्ति दे देने के मामले में उच्च शिक्षा सचिव व इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहायक वर्ग-दो पर कार्यरत राकेश कुमार शर्मा की सितम्बर 2017 में सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गई थी। उनके पुत्र शुभम शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने विश्वविद्यालय में आवेदन दिया। वर्ष 2021 तक उसके आवेदन पर कोई निर्णय न होने की स्थिति में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को 60 दिनों में मामले का निराकरण करने का निर्देश किया। इसी दौरान विश्वविद्यालय ने शुभम का आवेदन निरस्त कर उसकी सौतेली मां को अनुकंपा नियुक्ति दे दी। इस नियुक्ति को नियम विरूद्ध बताते हुए शुभम के अधिवक्ता अनादि शर्मा द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा सचिव व विश्वविद्यालय से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अधिवक्ता अनादि शर्मा की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि अनुकंपा नियुक्ति संबंधी सरकार के नियमों में उल्लेख है कि किसी शासकीय सेवक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु पर उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के लिए 4 माह के भीतर आवेदन करना चाहिए। इस मामले में विश्वविद्यालय ने नियत समय में आवेदन करने वाले दिवंगत शासकीय सेवक के 27 वर्षीय पुत्र की जगह चार साल बाद आवेदन करने वाली उसकी 55 वर्षीय सौतेली मां को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर दी गई।

