हाईकोर्ट से श्रम निरीक्षक का ट्रांसफर आदेश निरस्त
बिलासपुर। ग्राम कर्रानारा, तहसील-पाली, जिला-कोरबा निवासी गेंदुराम आर्मो जिला-मुंगेली में श्रम निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे।
उक्त पदस्थापना के दौरान मार्च 2024 में सचिव, छ.ग.शासन, श्रम विभाग, रायपुर द्वारा एक आदेश जारी कर गेंदुराम आर्मो का स्थानांतरण जिला मुंगेली से जिला कंाकेर कर दिया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश से क्षुब्ध होकर गेंदुराम आर्मो द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में 61 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं एवं वे फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं अर्थात याचिकाकर्ता के रिटायरमेंट को 1 वर्ष से भी कम समय शेष है यदि इस दौरान याचिकाकर्ता का स्थानांतरण अनुसूचित जिला कांकेर में किया जाता है तो उन्हें इस उम्र में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।
उनके परिवार के सदस्यों को भी परेशानियां उठाना पड़ेगा एवं रिटायरमेंट के पश्चात् मिलने वाले सेवानिवृत्ति देयक के संबंध में भरे जाने वाले फार्म एवं अन्य प्रक्रिया में विलंब होने से याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेवा निवृत्ति देयक (रिटायरल ड्यूज) प्राप्त करने में भी विलंब एवं परेशानी होगी।
अत: याचिकाकर्ता की आयु को देखते हुए उनका स्थानांतरण निरस्त किया जाना आवश्यक है। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् रिट याचिका को स्वीकार कर याचिकाकर्ता श्रम निरीक्षक गेंदूराम मार्को का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया।

