मतदाताओं को प्रलोभन देते पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई- कलेक्टर संजीव झा ने ली राजनीतिक दल की बैठक, आदर्श आचरण संहिता एवं चुनाव संबंधी नियम-कायदों से कराया अवगत धार्मिक स्थलों पर प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं

मतदाताओं को प्रलोभन देते पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई- कलेक्टर संजीव झा ने ली राजनीतिक दल की बैठक, आदर्श आचरण संहिता एवं चुनाव संबंधी नियम-कायदों से कराया अवगत धार्मिक स्थलों पर प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं

बिलासपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव झा ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद आज यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम, आदर्श आचरण संहिता सहित चुनाव संबंधी अन्य नियम-कायदों से अवगत कराकर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सद्भावपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में पूर्व की तरह सहयोग करने का आग्रह किया। सभी दलों ने आचरण संहिता का पालन करते हुए चुनाव मैदान में उतरने एवं जिला प्रशासन को सहयोग करने का भरोसा दिलाया। बैठक में निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, एडीएम आरए कुरूवंशी, एडीएम शिव कुमार बनर्जी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेश शर्मा उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री झा ने बताया कि बिलासपुर जिले की छहों विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में 17 नवम्बर को मतदान होगा। इसके लिए 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। जिला कार्यालय के विभिन्न कक्षों में रिटर्निंग अफसरों द्वारा नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। इस दफा आयोग द्वारा एडीएम एवे एसडीएम को रिटर्निंग अफसर बनाये गये हैं। कोटा एवं बिल्हा विधानसभा क्षेत्रों के कुछ बूथ अन्य जिलों की सीमा में आते हैं, लेेकिन नामांकन की प्रक्रिया बिलासपुर से ही संपन्न होगी। नामांकन दाखिला के समय अभ्यर्थी सहित कुल 5 लोग ही रिटर्निंग अफसर के कक्ष में जाने की अनुमति होगी। कलेक्टर ने बताया कि सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए चुनाव लडऩा होगा। प्रचार-प्रसार का कार्य सद्भावना पूर्ण होने चाहिए। धार्मिक स्थलों पर प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को शराब अथवा अन्य किसी तरह का प्रलोभन करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। शासकीय सम्पति पर बैनर, झण्डा लगाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। निजी सम्पति का चुनाव कार्य में उपयोग मालिक की लिखित सहमति उपरांत ही किया जा सकेगा। सभा एवं जुलूस के लिए संबंधित इलाके के एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। चुनाव वाहनों की अनुमति जिला कार्यालय में संयुक्त कलेक्टर वैभव क्षेत्रज्ञ को अधिकृत किया गया है। प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर सभास्थलों की अनुमति राजनीतिक दलों को दी जायेगी। सरकारी तंत्र के अलावा आम नागरिक भी सीविजिल एप्प के जरिए आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। जिले में 352 मतदान केन्द्र संवेदनशील के रूप में चिन्हित किये गये हैं। यहां विशेष व्यवस्था की जायेगी। चुनाव के दिन अथवा इसके पूर्व उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं की सादे पर्ची दी जा सकती है। पर्ची में किसी प्रकार के चुनाव चिन्ह अथवा अन्य कोई पहचान नहीं होने चाहिए। आयोग द्वारा बीएलओं के जरिए एक सप्ताह पर्ची बांटन की व्यवस्था की गई है। मतदान केन्द्र के 200 मीटर की दूरी पर उम्मीदवार अपने टेबल कुर्सी लगा सकते हैं। इनमें झण्डा, बैनर अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री नहीं रहेगी। चुनाव के दौरान मीडिया पर भी आयोग की कड़ी नजर रहेगी। सोशल मीडिया पर जारी किये गये विज्ञापनों को एमसीएमसी कमेटी से सर्टिफिकेशन कराना होगा। पेड न्यूज की भी जांच कमेटी द्वारा की जायेगी। नाम दाखिल करने के पूर्व अभ्यर्थी को किसी बैंक में जीरो बैलेंस खाता खुलवाना होगा। पूरे अभियान के दौरान इसी खाते के जरिए लेन-देन करना होगा। समय-समय पर अभ्यर्थी के खर्चे की जांच की जायेगी। बिल्हा एवं बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र को चुनाव आयोग द्वारा खर्च के दृष्टिकोण से संवेदनशील माना गया है। चुनाव प्रचार के लिए छपाये गये बैनर पोस्टर में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं प्रतियों की संख्या जरूर दर्ज होने चाहिए। इसकी प्रतियां भी जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करानी होगी। वाहनों के अनुमति की उपरी कोई संख्या नहीं रहेगी। मतदान के 48 घण्टे पूर्व केवल 3 वाहनों की अनुमति अभ्यर्थी को दी जायेगी। उन्होंने अनुमति पत्र सामने के विन्ड स्क्रीन में चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा।

निर्वाचन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करें-कलेक्टर

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने आज यहां जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में विधानसभा निर्वाचन के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि सीविजिल, एफएसटी, व्हीएसटी, एसएसटी एवं एमसीएमसी की टीम ड्यूटी पर तैनात रहे। उन्होंने मतदान दल, व्यय लेखा दल, नाम निर्देशन, मतदान सामग्री वितरण, मतदान दलों की वापसी, रूट चार्ट, मतगणना एवं अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम से कहा कि राजनीतिक दलों की बैठक लेकर उन्हें आदर्श आचरण संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करें। कलेक्टर ने मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, शौचालय, रैम्प की जानकारी ली। सभी जनपद सीईओ एवं सेक्टर अधिकारियों को मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करने कहा। कलेक्टर ने निर्वाचन व्यय लेखा, स्ट्रांग रूम, स्वीप अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित निर्देश दिए। उन्होंने स्वीप के तहत अधिक से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने कहा। बैठक में नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत, एडीएम आरए कुरूवंशी, अपर कलेक्टर शिवकुमार बनर्जी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय अग्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेश शर्मा सहित सभी अधिकारी मौजूद थे।

MRINMOY MALLICK

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