बिलासपुर जिले में 17 नवंबर को होगा मतदान, प्रदेश की सभी 90 सीटों के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को, आचार सहिंता का करें पालन
बिलासपुर। प्रदेश की 90 सीटों में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए बस्तर में 20 सीटों के लिए नामांकन शुरू होगा और दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए 21 अक्टूबर से नामांकन भरे जाएंगे। पूरे प्रदेश में एक साथ 90 सीटों पर वोटो की गिनती 3 दिसंबर को होगी। बिलासपुर जिले की 6 सीटों के लिए 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। आचार संहिता लगते ही जिले में भाजपा कांग्रेस नेताओं के बैनर पोस्टर निकाले जा रहे हैं।

शिलालेखों में कागज लगाकर ढके जा रहे हैं। बिलासपुर संभाग की 24 सीटों के लिए आज से आचार संहिता लागू हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू हो रही है और अभ्यर्थी 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को होगी एवं 2 नवंबर को नाम वापसी का अंतिम दिन होगा बिलासपुर संभाग में 17 नवंबर को मतदान होगा एवं पूरे प्रदेश की सभी 90 सीटों के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी । संभावना है कि प्रदेश में नई सरकार का गठन 10 दिसंबर तक हो जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी नहीं आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगते ही नवरात्रि में दुर्गा पूजा समारोह तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए पूजा पंडाल समिति को अब अनुमति लेना अनिवार्य होगा चुनाव आचार संहिता लगते ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवार उम्मीदवारों पर अब आयोग की नजर होगी। उम्मीदवार के नामांकन दाखिल करते ही उनके चुनाव प्रचार की वीडियो रिकॉर्डिंग आयोग द्वारा कराई जाएगी तथा उम्मीदवारों को समय-समय पर चुनाव खर्च भी देना होगा।जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव झा ने बताया कि आज से जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव झा ने बताया कि आज से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है सभी राजनीतिक दलों को आधार चुनाव आचार संहिता का पालन करना होगा नवरात्रि पर्व पर दुर्गा पूजा पंडाल एवं दशहरा समिति में भाग लेने वाले भाजपा कांग्रेस के नेताओ पर आयोग की नजर होगी कलेक्टर संजीव जाने बताया कि राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को यदि वे चुनाव आचार संहिता के दौरान दुर्गा पूजा पंडाल यदि सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और वोट मांगेंगे तो चुनाव खर्च में शामिल होगा उन्होंने बताया कि अब जनप्रतिनिधि सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं कर पाएंगे बिलासपुर जिले में पिछली बार मतदान का प्रतिशत बहुत कम था। इस बार कलेक्टर ने 70 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य रखा है और कहां है कि सभी को मतदान में भाग लेना होगा इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं इस बार विधानसभा चुनाव में अभ्यर्थी को 40 लख रुपए खर्च का हिसाब देना होगा दी हुई शासकीय गाड़ी वापस ली जा रही है।
विधानसभा आम निर्वाचन 2023
जिले में धारा-144 प्रभावशील,जिला दण्डाधिकारी ने जारी किये आदेश
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए कार्यक्रम जारी करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा ने जारी आदेश में बताया कि जिले में लोक परिशांति बनाए रखने एवं निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने अन्य उपायों के साथ साथ प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक है। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है:- बिलासपुर जिले के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामाग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सडक़, रास्ता, सार्वजनिक सभाएँ एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगडापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अथवा दल भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई, सम्यक रूप से संभव नहीं है। अत: यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण बिलासपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।

