एक और मामले में तीन आईएएस अफसरों को अवमानना नोटिस
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अवमानना के एक और मामले में तीन आईएएस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़ निवासी डॉ. राकेश प्रेमी, लवन, जिला बलौदाबाजार में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। 30 सितम्बर 2022 को सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर डॉ. राकेश प्रेमी का स्थानांतरण जिला चिकित्सालय-कबीरधाम कर दिया गया।
उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध रिट याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट द्वारा स्थानांतरण समिति को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन के निराकरण का निर्देश दिया गया। इस अवधि के भीतर हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर डॉ. राकेश प्रेमी द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की गई। अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष यह दलील पेश की कि याचिकाकर्ता के पिता डायबिटीज के मरीज हैं एवं माता आर्थाईटिस एवं हाईपोथाईराइड बीमारी से ग्रस्त हैं। दोनों पूर्ण रूप से याचिकाकर्ता पर आश्रित हैं। याचिकाकर्ता की पत्नी आत्मानंद विद्यालय, बलौदाबाजार में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं। उनके ऊपर 13 वर्षीय पुत्री एवं चार वर्षीय पुत्र की देखरेख की जिम्मेदारी है। मिड सेशन के दौरान स्थानांतरण किए जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। यह भी कहा कि आईए.एस. अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयसीमा में हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना किए जाने से अवमानना याचिकाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।
सिंगल बेंच ने तीन आई.ए.एस.अधिकारियों मनोज पिंगुआ, सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आर.प्रसन्ना एवं अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग राजेन्द्र गौर को अवमानना जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

