पार्षद के लिए 7717 वोटर करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल
कलेक्टर व प्रेक्षक ने मतदान दलों को दिए टिप्स
सवेरे 8 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान
वार्ड क्रं 16 विष्णु नगर में हो रहा उपचुनाव

पार्षद के लिए 7717 वोटर करेंगे मताधिकार का इस्तेमालकलेक्टर व प्रेक्षक ने मतदान दलों को दिए टिप्ससवेरे 8 से शाम 5 बजे तक होगा मतदानवार्ड क्रं 16 विष्णु नगर में हो रहा उपचुनाव

बिलासपुर। नगरीय निकाय एवं पंचायतों में उप चुनाव के लिए मतदान दल आज रवाना हो गए। उनके मतदान केंद्रों में पहुुंचने की रिपोर्ट भी आ गई है। नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 16 में उप चुनाव के लिए स्थानीय बर्जेश स्कूल परिसर से मतदान सामग्री वितरित की गई। कलेक्टर सौरभ कुमार एवं आयोग के प्रेक्षक  कार्तिकेया गोयल ने आयोग के नियमानुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए मतदान दलों को जरूरी टिप्स दिए। 

मतदान के लिए वोटरों को पहचान साबित करना होगा। इसके लिए आयोग द्वारा पहचान पत्र अनुमोदित किये गये है। इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा। नगरीय क्षेत्र वार्ड क्रमांक 16 में चुनाव के लिए 8 मतदान केंद्र बनाए गए है। 

इनमें 7 हजार 717 मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान सवेरे 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। ग्रामीण इलाकों में मतदान सवेरे 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक चलेगी। 

पंच सरपंच चुनाव के लिए मतदान सम्पन्न होने के तत्काल बाद मतों की गणना भी मतदान केंद्रों में की जाएगी। मतदान के लिए लोगों को फोटोयुक्त पहचान पत्र भी दिखाना होगा। निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदाता अपने साथ निर्वाचन आयेाग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र, फोटो/डाक घर द्वारा जारी पासबुक, पासपोर्ट, सर्विस प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, फोटोयुक्त अंकसूची आदि दस्तावेज साथ लेकर मतदान किया जा सकता हैै। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। पार्षद के लिए मतों की गणना 12 जनवरी को बर्जेश स्कूल में की जाएगी। 

मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर नहीं कर सकते मतयाचना

 एसडीएम श्रीकांत वर्मा एवं एडिशनल एसपी आर के जायसवाल ने उप चुनाव को लेकर आज शाम मंथन सभाकक्ष में अभ्यर्थियों और राजनीतिक दल के पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने चुनाव के दिन 9 जनवरी के लिए जारी निर्वाचन आयोग के दिशा -निर्देशों की जानकारी देकर इनका पालन की अपील की। एसडीएम वर्मा ने बताया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर किसी मतदाता से मतयाचना नहीं की जा सकेगी। केंद्र से 200 मीटर बाहर मतदाता पर्ची बांटने के लिए बूथ बनाया जा सकता है। इस बूथ में केवल एक टेबल और दो कुर्सियां रखी जा सकती हैं। टेंट लगाए जाने की मनाही है। मतदाता पर्ची एक सादे कागज पर होगा। उसमें अभ्यर्थी/दल का नाम, फोटो अथवा चुनाव चिन्ह नहीं होने चाहिए। सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित 8 केंद्रों पर मतदान होगा। मतों की गणना 12 जनवरी को ब्रजेश स्कूल परिसर में होगी। स्ट्रॉन्ग रूम में यहां मतपेटियां सुरक्षित रखी जायेगी। 

अभ्यर्थी चाहें तो मतदान संपन्न होने के बाद मतदान दलों वाले वाहन अथवा अपने वाहन में स्ट्रॉन्ग रूम तक जा सकते हैं। एडिशनल एसपी श्री जायसवाल ने बताया कि निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए है। मतदान केंद्रों पर स्थाई रूप से सुरक्षा टुकडिय़ां लगाने के साथ पेट्रोलिंग पार्टियां भी लगातार निगरानी करती रहेंगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ललिता भगत ने भी निर्वाचन आयोग के चुनाव संबंधी अन्य दिशानिर्देशों से अवगत कराया।

MRINMOY MALLICK

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