पत्नी की गर्भावस्था के आधार पर ट्रांसफर आदेश पर स्थगन

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने 13वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, बांगो हाल में पुलिस मुख्यालय दूरसंचार, रायपुर में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ संजय वर्मा के स्थानांतरण पर  उसकी पत्नी की गर्भावस्था को देखते हुए रोक लगा दी है।

 सेनानी 13वीं वाहिनी द्वारा उसका स्थानांतरण जिला कोरबा से फरसेगढ़, जिला बीजापुर कर दिया गया था। इस स्थानांतरण आदेश के खिलाफ संजय वर्मा द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। न्यायाधीश पार्थ प्रतीम साहू द्वारा स्थगन आवेदन खारिज किए जाने के पश्चात संजय वर्मा द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के माध्यम से डिवीजन बैंच के समक्ष रिट अपील दायर की। 

हाईकोर्ट के समक्ष अधिवक्ताओं ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की पत्नी श्रीमती रिंकी कुमारी गर्भवती है एवं परिवार में कोई भी जिम्मेदार सदस्य ना होने के कारण वह पूर्णरूप से याचिकाकर्ता पर आश्रित है। गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर स्थगल की मांग की गई। 

 हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच के समक्ष पूर्व में हाईकोर्ट की सिंगल बैंच द्वारा दो अन्य याचिकाओं में पत्नी की गर्भावस्था के आधार पर ट्रांसफर आदेश पर स्थगन की प्रति भी संलग्न की गई। डिवीजन बैंच द्वारा समान आधार पर प्रदान किये गये स्थगल के आधार पर याचिकाकर्ता का जिला बीजापुर किये गये स्थानांतरण पर रोक लगा दी।

MRINMOY MALLICK

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