वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत  21 सितंबर को

वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत  21 सितंबर को

बिलासपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आगामी 21 सितंबर 2024 को वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
उक्त नेशनल लोक अदालत के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीता यादव ने जिला न्यायालय बिलासपुर के कान्फ्रेंस हॉल में बैंक, फाइनेंस कम्पनी, बीमा कम्पनी, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों के अलावा जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों एवं जिले में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर आगामी नेशनल लोक अदालत में ऋण वसूली, बीमाक्लेम, बकाया बिजली बिल की वसूली एवं न्यायालय में लंबित सिविल एवं राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों तथा प्री लिटिगेशन प्रकरणों का पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते के आधार पर विधि अनुसार अधिक से अधिक संख्या में निराकरण का प्रयास करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल, राजस्व एवं राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों के साथ-साथ बैंक ऋण, बकाया विद्युत बिल, नगरीय निकाय से संबंधित जलकर एवं संपत्तिकर, दूरभाष तथा फाइनेंस कम्पनियों के प्री लिटिगेशन प्रकरणो का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीता यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारो के माध्यम से मुनादी कराकर तथा नगरीय क्षेत्रो में सफाई कार्य में संलग्न वाहनो में लगे स्पीकर एवं चौक-चौराहो में लगे डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से आमनागरिको के मध्य नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के संबंध में जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। ताकि आगामी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

MRINMOY MALLICK

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