नववर्ष के मद्देनजर होटल,रिसॉर्ट,बार व क्लब संचालकों की बैठक,
समय-सीमा तथा डीजे आदि के संबंध में दी गयी समझाइश,
पुलिस एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं थाना प्रभारी रहे उपस्थित
बिलासपुर। आज पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा दिए गये दिशा निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा की अध्यक्षता एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन संदीप पटेल (भा.पु.से.) एवं अपर कलेक्टर आर. ए. कुरुवंशी की सहअध्यक्षता में बिलासागुड़ी में नववर्ष के उत्सव का आयोजन करने वाले सभी होटल/रिसॉर्ट/बार/क्लब संचालकों की बैठक आयोजित की गई।
नववर्ष के अवसर ओर शांतिपूर्ण वातावरण बनाये रखने एवं किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को घटित होने से रोकने के लिए इस बैठक में संचालकों द्वारा आबकारी एक्ट के अंतर्गत प्राप्त किए गए विभिन्न लाइसेंसों के बारे में जानकारी दी गयी। इस बैठक में सहायक आयुक्त आबकारी दिनकर वासनिक, एसडीएम बिलासपुर सूरज साहू एवं थानाप्रभारी गण और प्रशासन के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। इस बैठक में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए।
एफ एल 5 लाइसेंस प्राप्त होटल/रिसॉर्ट/क्लब रात्रि 11 बजे तक शराब परोस सकेंगे। एफएल 3 लाइसेंस प्राप्त होटल/रिसॉर्ट/क्लब रात्रि 12 बजे तक शराब परोस सकेंगे। डीजे बजाने की अनुमति खुले परिसर में रात्रि 10 बजे तक होगी। पटाखे रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक फोड़े जा सकेंगे। सभी रिसॉर्ट/होटल/क्लब/बार संचालक सुरक्षा की समुचित व्यवस्था रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बच सकें। मेन रोड पर स्थित होटल/रिसॉर्ट संचालक पार्किंग की उचित व्यवस्था करेंगे। किसी भी विपरीत स्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम या निकटतम पुलिस थाने से सम्पर्क करेंगे। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करना पाए जाने पर कठोर दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।

