वरिष्ठता का लाभ नहीं, प्रमुख सचिव समान्य प्रशासन को नोटिस
हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

बिलासपुर (जीआर)। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी वरिष्ठता का लाभ न देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सचिव सामान्य प्रशासन व सचिव राजस्व विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
स्टेशनपारा, महासमुंद निवासी शंकरलाल सिन्हा वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं, पूर्व में शंकरलाल सिन्हा के साथ तहसीलदार पद पर प्रमोशन प्राप्त सभी अधिकारियों का वर्ष 2016 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोशन कर दिया गया था परंतु शंकरलाल सिन्हा के विरूद्ध एक विभागीय जांच लंबित होने के कारण उन्हें डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रमोशन से वंचित कर दिया गया था।
माह अगस्त 2018 में विभागीय जांच में पूर्ण रूप से दोषमुक्त हो जाने पर शंकरलाल सिन्हा द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर विभागीय जांच में पूर्ण दोषमुक्ति के आधार पर वर्ष 2016 से अपने साथियों के समान डिप्टी कलेक्टर पद पर सीनियरिटी की मांग की गई।
उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सचिव राजस्व विभाग को यह निर्देशित किया गया था कि वे चार माह के भीतर याचिकाकर्ता के डिप्टी कलेक्टर पद पर सीनियरिटी मामले का नियमानुसार निराकरण करें परंतु चार माह से अधिक की समयावधि बीत जाने के पश्चात भी याचिकाकर्ता को वर्ष 2016 से डिप्टी कलेक्टर के पद पर सीनियरिटी प्रदान न किये जाने से क्षुब्ध होकर शंकरलाल सिन्हा द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई, जिस पर उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन, सचिव, राजस्व विभाग को अवमानना नरोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उक्त अवमानना याचिका की सुनवाई दशहरा अवकाश के पश्चात होगी।

