हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी कंपनियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका की खारिज

हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी कंपनियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका की खारिज

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी कंपनियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। अधिकार के हनन को लेकर याचिका दायर की गई थी। बिलासपुर के अधिवक्ता विनय दुबे ने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि संविधान और नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन करते हुए रायपुर और बिलासपुर की स्मार्ट सिटी कंपनियों को अत्यधिक अधिकार दे दिए गए हैं, जिसमें नगर निगम में निर्वाचित महापौर और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन हुआ है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है जबकि स्मार्ट सिटी कंपनियां वही कार्य कर रही है जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है।
हाईकोर्ट में बीते 3 और 4 मई को इस एक ही मामले की लगातार दो दिन सुनवाई हुई जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने अपना पक्ष रखा था। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी।

MRINMOY MALLICK

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