हवाई सेवा मामले में HC ने चार बिंदुओं पर दिया बड़ा निर्देश…
बिलासपुर। हवाई सेवा मामले में आज हाईकोर्ट ने चार बिंदुओं पर दिया बड़ा निर्देश-
1- भूमि अधिग्रहण पर क्या किया , केन्द्र इस पर तुरंत शपथ पत्र करे प्रस्तुत…
2 – नाईट लैंडिंग के लिए राज्य और केन्द्र मिलकर काम करें और अब तक का क्या स्टेट्स है शपथ पत्र दें…
3 – एयरपोर्ट के एप्रोच रोड को दुरुस्त करने का काम करे सरकार…
4 – दो दिन पूर्व यात्रियों को हुई परेशानी पर कहा – कभी ऐसी स्थिति हो तो यात्रियों को पहले से दें जानकारी और करें उनकी पर्याप्त व्यवस्था…
याचिकाकर्ता पत्रकार कमल कुमार दूबे की ओर से लगाई गई याचिका पर हुई सुनवाई।
मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च के लिए निर्धारित किया गया है।
ज्ञात हो कि बिलासदाई एयरपोर्ट के उन्नयन की गति अत्यंत धीमी देख और जो सेवाएं शुरू हुई हैं उन पर भी यात्रियों को हो रही असुविधाओं के मद्दे नजर सारा मामला एक बार फिर उच्च न्यायालय पहुंच गया है।
बिलासपुर के लिए सर्वसुविधा संपन्न एयरपोर्ट के लिए उच्च न्यायालय में लंबित जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए आज 17 फरवरी का दिन निर्धारित किया था। इस याचिका पर प्रतिवादियों द्वारा उच्च न्यायालय को बिलासपुर में हवाई सेवा के लिए जिन कार्य योजनाओं की जानकारियां दी गई थी, उन सभी पर अमल की गति अत्यंत धीमी हैं या रुकी हुई है।
उच्च न्यायालय ने बिलासपुर एयरपोर्ट से संबंधित लंबित जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई निर्धारित की थी। दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्तागण राजीव श्रीवास्तव , डॉ निर्मल शुक्ला , योगेश चंद्र शर्मा आदि ने विशेष अनुमति आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

